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Saturday, 20 April, 2024
होमदेशकासगंज पुलिस ने उस नाबालिग़ का पता लगाया जिसके हिरासत में मौत से पहले अल्ताफ के साथ ‘संबंध’ थे

कासगंज पुलिस ने उस नाबालिग़ का पता लगाया जिसके हिरासत में मौत से पहले अल्ताफ के साथ ‘संबंध’ थे

पुलिस हिरासत में मौत से एक दिन पहले, अल्ताफ को लड़की के पिता की शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसका आरोप था कि अल्ताफ ने उसे अपने दोस्त के साथ दिल्ली भेज दिया था.

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नई दिल्ली: एक 16 वर्षीय हिंदू लड़की, जो 22 वर्षीय मुस्लिम युवक अल्ताफ के दोस्त के साथ ग़ायब हो गई थी, उत्तर प्रदेश की कासगंज पुलिस ने उसका पता लगा लिया है. नाबालिग़ लड़की को सोमवार के दिन बयान दर्ज कराने के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

अल्ताफ की 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिससे एक दिन पहले उसे लड़की के पिता की शिकायत पर पूछताछ के लिए लगाया गया था, जिसका आरोप था कि ‘अल्ताफ ने उसे अपने दोस्त के साथ दिल्ली भेज दिया था’. लेकिन अल्ताफ का दोस्त रिंकू अभी भी फरार चल रहा है.

कासगंज पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक सूचना के आधार पर लड़की को ज़िले की एक सीमा पर पाया गया. लड़की ने कथित तौर पर अल्ताफ की ओर से, रिंकू के साथ आगरा, मथुरा और दिल्ली का सफर किया था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘पूछताछ के दौरान लड़की ने कहा कि 8 नवंबर को उसने अल्ताफ के साथ अपना घर छोड़ दिया था. अल्ताफ ने उसे कासगंज में ही एक जगह रिंकू के पास छोड़ दिया. अल्ताफ ने उसे अपने कुछ कपड़े और दस्तावेज़ साथ ले जाने के लिए कहा था. उसने बताया कि अल्ताफ ने उससे कहा था, कि वो जल्दी ही शादी कर लेंगे लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अभी उन्हें भागने की ज़रूरत है’.

अधिकारी ने आगे कहा, ‘उसने स्वीकार किया कि वो और अल्ताफ एक रिश्ते में थे और उनके बीच यौन संबंध थे’.

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सूत्रों ने ये भी बताया कि नाबालिग़ ने अभियुक्त अल्ताफ के पिता चांद मियां पर, ‘कई मौक़ों पर उसे कामुकता से घूरने का आरोप लगाया है’.

ऊपर हवाला दिए गए अधिकारी ने कहा, ‘आगे की जांच चल रही है. 164 सीआरपीसी बयान (मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होना) होने के बाद, एफआईआर में पोक्सो आरोप भी जोड़े जाएंगे’.

फिलहाल, अल्ताफ पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण, किसी महिला को शादी के लिए फुसलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.


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अल्ताफ की मौत

कासगंज पुलिस ने दावा किया था कि अल्ताफ ने, पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में टैप से लटक कर खुदकुशी कर ली थी, जिसके लिए उसने अपनी ‘जैकेट के हुड की डोरी’ का इस्तेमाल किया था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था, और उसमें मौत से पहले शरीर पर किसी घाव का उल्लेख नहीं था.

इससे पुलिस ने पहले अल्ताफ के फोन में, नाबालिग़ के साथ उसके कुछ अंतरंग वीडियोज़ बरामद करने का दावा किया था.

इसी बीच, अल्ताफ के पिता ने 13 नवंबर को दायर एक शिकायत में, छह पुलिसकर्मियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों का नाम लेकर, उन पर पुलिस हिरासत में उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. इससे पहले उन्होंने 11 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों को नामज़द किया गया था, जिसके बाद आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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