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Sunday, 6 October, 2024
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मानहानि मामला अन्यत्र स्थानांतरित करने की कंगना की याचिका खारिज

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मुंबई, 17 मार्च (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर मानहानि के मामले को अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यह संकेत देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बिना ‘निष्पक्षता’ के या उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से काम किया हो।

कंगना ने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने जावेद अख्तर की शिकायत के जवाब में कंगना द्वारा अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास दर्ज शिकायत (काउंटर कंपलेंट) को भी वहां से स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया।

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी) एस. एस. ओझा ने कंगना द्वारा दायर दोनों याचिकाओं को नौ मार्च को खारिज कर दिया था। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।

अदालत ने याचिका को खारित करते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका काल्पनिक और अनुमानों के आधार पर नहीं बल्कि यथोचित होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि किसी भी अदालत के समक्ष न्याय निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के संभव नहीं है, तो अदालत मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकती है।

अदालत ने कहा कि सिर्फ यह आरोप कि ऐसी आशंका है कि संबंधित मामले में न्याय नहीं हो सकेगा, अकेले पर्याप्त नहीं है।

कंगना ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि अंधेरी स्थित 10वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी कारण उन्हें पेशी से स्थायी छूट नहीं दी गयी है। अभिनेत्री का कहना था कि उन्हें पेश नहीं होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने की धमकी भी दी गयी।

गत वर्ष अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनकी स्थानांतरण अर्जी खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

जावेद अख्तर (76) ने अंधेरी मजिस्ट्रेट के समक्ष नवम्बर 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अपमानजनक टिप्पणियां की थी जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। इसके जवाब में कंगना ने भी धन ऐंठने और डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा अविनाश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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