नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करना उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में पारित किया गया था।
केंद्र ने वाजे की याचिका की स्वीकार्यता को लेकर इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति जतायी है कि इसे बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था क्योंकि मामले से संबंधित घटनाक्रम मुंबई का है। लेकिन पूर्व अधिकारी ने दलील दी कि कानून के तहत, मंजूरी आदेश पारित करने से पहले मामले की जांच वाली एक समीक्षा समिति का प्रावधान है और उस समिति की बैठक भी दिल्ली में होती है।
वाजे के वकील ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ से कहा, ‘‘यदि मैं केंद्र सरकार द्वारा दो सितंबर, 2021 को जारी मंजूरी आदेश को चुनौती दे रहा हूं तो केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा।’’
वाजे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि इससे कोई अंतर नहीं होता कि प्राथमिकी मुंबई में दर्ज की गई थी और मुकदमा वहीं चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, “जांच एजेंसी द्वारा दस्तावेज दिल्ली भेजे गए थे। मैं मुंबई पुलिस या एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) के किसी भी कदम को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में पारित मंजूरी आदेश को चुनौती दे रहा हूं।’
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं तो यूएपीए के प्रावधानों के तहत दी गई मंजूरी की हर चुनौती दिल्ली आएगी।
मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
भाषा अविनाश माधव
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