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Saturday, 20 September, 2025
होमदेशपत्रकार ने अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ 'अपमानजनक' सामग्री के प्रकाशन पर रोक के आदेश को चुनौती दी

पत्रकार ने अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ ‘अपमानजनक’ सामग्री के प्रकाशन पर रोक के आदेश को चुनौती दी

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नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने दिल्ली जिला अदालत में एक दीवानी अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें उन्हें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित रूप से असत्यापित और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया गया है।

ठाकुरता ने ‘पीटीआई भाषा’ से बातचीत में कहा कि छह सितंबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है।

मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया, ‘इस मामले की सुनवाई कल (बुधवार) होने की संभावना है।’

इससे पहले दीवानी मामलों के एक न्यायधीश ने एईएल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइट, लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट सहित विभिन्न मंचों पर पहले से प्रकाशित विवादास्पद सामग्री को हटाने का निर्देश दिया था।

भाषा शुभम सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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