scorecardresearch
Tuesday, 15 July, 2025
होमदेशझारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की अपील मंजूर की

झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की अपील मंजूर की

Text Size:

रांची, नौ जुलाई (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से संबंधित घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद को दी गई सजा की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की अपील बुधवार को स्वीकार कर ली।

प्रसाद को देवघर कोषागार से संबंधित घोटाले में दोषी ठहराया गया था। इस घोटाले में 89 लाख रुपये का कथित गबन हुआ था।

विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

सीबीआई ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यादव उस समय पशुपालन विभाग के प्रभारी थे।

सीबीआई ने कहा कि जांच से पता चला कि लालू को देवघर कोषागार में हुई गड़बड़ी की जानकारी थी। फिर भी निचली अदालत ने इस अपराध के लिए केवल साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि अधिकतम सजा सात साल की कैद है।

जब कथित अनियमितताएं हुईं तब झारखंड बिहार का हिस्सा था।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments