नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक निचली अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक को शुक्रवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और सुनवाई पूरी होने में काफी समय लगेगा।
अदालत मोहम्मद अंसार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार याचिकाकर्ता हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने कहा, ‘आरोपी मोहम्मद अंसार की जमानत याचिका इस अदालत की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि के निजी मुचलके की शर्त के साथ स्वीकार की जाती है।’
अदालत ने कहा कि आरोपी के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा और आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मामले के कुछ सह-आरोपियों को इस अदालत के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि इस साल 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी और इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे।
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