scorecardresearch
Monday, 23 December, 2024
होमदेशजगन सरकार अमरावती 'लैंड स्कैम' मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अदालत का रुख करेगी और पीएम मोदी से मिलेंगे

जगन सरकार अमरावती ‘लैंड स्कैम’ मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अदालत का रुख करेगी और पीएम मोदी से मिलेंगे

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती में भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक औपचारिक कानूनी अधिकारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एसीबी की प्राथमिकी की रिपोर्टिंग पर एक गैग आदेश जारी किया.

Text Size:

हैदराबाद: वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार अमरावती भूमि सौदे मामले में उच्च न्यायालय के गैग आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे. सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों और एक सरकारी सलाहकार ने यह जानकारी दी.

यह वक्तव्य आंध्र के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी के अमरावती में भूमि खरीद में कथित अनियमितता के संबंध में एक औपचारिक कानूनी अधिकारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर की रिपोर्ट पर एक गैग आदेश जारी करने के बाद आया है. पिछली एन चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा शहर को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा था.

अदालत के इस कदम को अभूतपूर्व बताते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के सार्वजनिक मामलों के सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने बुधवार को कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा.

सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों, जिन्होंने दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया है, इस आदेश को ‘निष्पक्ष नहीं’ और ‘न्यायिक अतिशयोक्ति’ कहा है.

लोकसभा सांसद पीवी मिधुन रेड्डी ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा, ‘हम इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ले जाएंगे और संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है. हम न्यायालयों से कुछ भी नहीं कह रहे हैं या उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. लेकिन न्यायिक प्रणाली में कुछ लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं.

मिधुन ने कहा कि एक प्रधानमंत्री से लेकर एक आम आदमी तक कानून सभी के लिए समान है.

राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय ‘काफी असामान्य और कानूनी रूप से संदिग्ध’ था. उन्होंने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए.

रेड्डी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा, ‘राज्य न केवल आर्थिक रूप से बल्कि न्यायिक रूप से भी पीड़ित है. आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका जो गैग आदेश जारी कर रही है और यह निष्पक्ष नहीं है. इसे रोकने की जरूरत है.’

मामला क्या है

2019 में सत्ता में आने के बाद से, सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआरसीपी नायडू के शासन में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और कह रही है कि भूमि खरीद और सरकारी अनुबंधों से संबंधित कई अनियमितताएं हैं.

इससे पहले मंगलवार को गुंटूर पुलिस ने तत्कालीन राजधानी अमरावती में कथित भूमि घोटाले के संबंध में एक पूर्व कानूनी अधिकारी और कई व्यक्तियों के खिलाफ एसीबी की प्राथमिकी दर्ज की. हालांकि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाम तक एक गैग आदेश जारी किया.

अदालत का यह कदम तब आया जब पूर्व कानूनी अधिकारी ने राहत और एक गैग आदेश की याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि एसीबी दुर्भावनापूर्ण के इरादे से उसे निशाना बना रही थी और इस मुद्दे पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण था. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और श्याम दिवान ने पूर्व अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया. इसने जांच पर भी रोक लगा दी.

बुधवार को, अदालत ने राज्य सरकार की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा किए जा रहे घोटालों से संबंधित सभी और कार्यवाही करने के आदेश भी जारी किए.

जगन रेड्डी सरकार ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था.


यह भी पढ़ें : आंध्र के गांव और तेलंगाना में फैले कोविड-19 के मामलों के लिए बड़ी-बड़ी शादियां और अनलॉक जिम्मेदार


आंध्र सांसदों का आदेश पर सवाल

संसद में बोलते हुए, मिधुन रेड्डी ने कहा, ‘उच्च न्यायालय ने एक गैग आदेश पारित किया है और एसआईटी पर रोक जारी की है. यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक पूर्व कानूनी अधिकारी और एक न्यायाधीश के परिजन मामले में आरोपी बनाए गए हैं.

मिधुन ने सत्तारूढ़ दल के 4000 एकड़ भूमि घोटाले के बारे में सीबीआई जांच की भी मांग की.

सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में एक प्रेस मीटिंग में गैग ऑर्डर जारी करने में समय और जल्दबाजी पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत के आदेश में कोई वस्तुनिष्ठता है, यह इंगित करते हुए कि एफआईआर एक एजेंसी द्वारा दायर की गई थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसमें नाम वाले लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया हो.

उन्होंने कहा, ‘हमारी अदालतों को निष्पक्षता और समानता के लिए जाना जाता है. अदालत ने कहा कि गलत किया गया है या नहीं, इस पर निवास करने के बजाय अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि एफआईआर राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और बदला लेने के लिए पैदा हुई थी.’

एक दिन बाद, विजयसाई रेड्डी ने भी आदेश पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने संसद के बाहर बात की थी. यह ‘न्यायिक अतिशय’ का मामला था.

राज्य का झगड़ा

आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी द्वारा पिछली सरकार द्वारा किए गए सभी प्रमुख फैसलों की समीक्षा करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने के एक साल बाद यह मामला उठा था.

पैनल ने अपनी रिपोर्ट में अमरावती पूंजी परियोजना में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का संकेत दिया. एसआईटी ने वहां से मामले को संभाला.

अपराध जांच विभाग ने भी अमरावती में अवैध भूमि सौदे से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के बाद मामले दर्ज किए. एसीबी इस शिकायत पर भी शामिल हो गई कि नायडू सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों ने राजधानी के स्थान को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और उस क्षेत्र में भूमि खरीदकर आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए थे.

इस बीच, सीएम जगन रेड्डी, जिन्होंने कहा है कि अमरावती नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में एक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए एक ‘रियल एस्टेट प्रोजेक्ट’ था, ने राज्य में तीन राजधानियां बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की.

पिछले साल, एसआईटी और सीआईडी ने कुछ गिरफ्तारी भी की, जिसमें एक राजस्व अधिकारी के अलावा कई एफआईआर दर्ज की गईं. सीआईडी ने पूर्व मंत्रियों पी पुल्ला राव और पी नारायण के साथ भूमि सौदे के मामले में भी मामला दर्ज किया.

हालांकि, विपक्षी तेदेपा ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है, जगन सरकार को संवेदनशील बताया और राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

share & View comments