कोच्चि, 22 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप को शनिवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी लेकिन उन्हें और अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए 23, 24 और 25 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।
अदालत एक अभिनेत्री पर 2017 में यौन हमला करने के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में दिलीप की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में दिलीप एवं पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है।
न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने आरोपियों को निर्देश दिया कि जांच में पूरा सहयोग करें और उन्हें 23, 24 और 25 जनवरी को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।
अदालत ने लोक अभियोजक को भी निर्देश दिया कि पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्यों पर एक रिपोर्ट 27 जनवरी को सील कवर में पेश किया जाए। मामले में अगली सुनवाई उसी दिन होगी।
अभियोजन ने अदालत से कहा कि जमानत देने से जांच प्रभावित होगा क्योंकि आरोपी कथित तौर पर प्रभावशाली है।
दिलीप के वकील ने कहा कि मामले में आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए अपराध शाखा के पास कोई सबूत नहीं है।
दिलीप के अलावा उनके छोटे भाई पी. शिवकुमार और उनके रिश्तेदार टी. एन. सूरज ने भी इसी तरह की राहत के आग्रह के साथ अदालत का रुख किया है।
अभिनेता एवं पांच अन्य पर भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता अभिनेत्री है जिसने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है। उसका 17 फरवरी 2017 की रात उसके ही वाहन में अपहरण कर लिया गया और कुछ आरोपियों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की और बाद में एक व्यस्त इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए। कुछ आरोपियों ने पूरे कृत्य का वीडियो बना लिया ताकि अभिनेत्री को ब्लैकमेल किया जा सके।
मामले में दस आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया। दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।
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