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Sunday, 6 October, 2024
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पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने के संबंध जानकारी दी जाये: उच्च न्यायालय

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मुंबई, चार अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक निकायों में रिक्तियों को लेकर हर हफ्ते एक नई याचिका दायर की जाती है।

पीठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार को एसपीसीए में रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, “हम पाते हैं कि हर सरकारी निकाय में रिक्तियां हैं … हर हफ्ते एक नई याचिका दायर की जाती है जिसमें कहा जाता है कि पद खाली पड़े हैं।”

उच्च न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया है और जब तक सरकार को एसपीसीए में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करना होगा।

पाटकर ने दावा किया कि सरकार ने एसपीसीए की स्थापना के बाद से सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं।

उन्होंने याचिका में कहा कि एसपीसीए की स्थापना जून 2014 में की गई थी और इसमें 25 पदों में से केवल अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति की गई जबकि शेष पदों पर सरकार ने नियुक्ति नहीं की है।

भाषा

नोमान देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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