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Monday, 4 November, 2024
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सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के आदेश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक विदेश स्थित संगठन के टीवी चैनल पंजाब में चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास में जुटा था.

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नई दिल्ली: पंजाब चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के तहत मंगलवार को सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध है, संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधियों के लिए 1967 के (रोकथाम) अधिनियम तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है.

खुफिया सूचनाओं के मुताबिक चैनल पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया संसाधनों को ब्लॉक करने के लिए किया.

मंत्रालय की ओर से दी गाई जानकारी के मुताबिक ब्लॉक किए गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट के कंटेंट्स सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता रखते थे, और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह पाए गए. यह भी देखा गया कि चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को तनाव पैदा करने के लिए लांच किया गया था.

भारत सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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