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Friday, 29 August, 2025
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इंदौर की अदालत ने 2009 में पत्रकार पर हुए हमले के मामले में पांच वकीलों को दोषी ठहराया

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इंदौर, 29 अगस्त (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने उज्जैन में एक मामले में गवाह के तौर पर पेश होने जा रहे एक पत्रकार पर हमला करने के जुर्म में पांच वकीलों को दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया ने बृहस्पतिवार को उज्जैन के वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भावेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी 90 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा को उसकी उम्र को देखते हुए तीन साल की साधारण सजा दी गई।

पूर्व न्यायाधीश से वकील बने अशोक कुमार शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपियों में एक व्यक्ति और उसके दो बेटे शामिल हैं, जिन्होंने पत्रकार घनश्याम पटेल पर उस समय हमला किया जब वह 2009 में एक मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए अदालत गए थे।

उन्होंने बताया कि आरोपी वकीलों ने 10 फरवरी 2009 को पटेल पर न केवल हमला किया, बल्कि उनकी रिवॉल्वर, सोने की चेन और घड़ी भी झपट ली थी।

शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पटेल को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मामले में उनके खिलाफ गवाही दी, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इस मामले की सुनवाई पहले उज्जैन की अदालत में हो रही थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि वहां निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है जिसके बाद इसे इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने मामले को इंदौर भेजने का आदेश दिया।

न्यायाधीश डागलिया ने अपने 120 पन्नों के फैसले में कहा, ‘‘घटना अदालत परिसर में हुई। कानून के शासन का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, विशेष रूप से उन वकीलों का जो स्वयं कानून के विशेषज्ञ हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘कानून के ज्ञाता आरोपियों से यह अपेक्षा की जाती कि वे कानून का सम्मान करें। लेकिन सभी पांचों आरोपियों ने पटेल की हत्या करने की कोशिश की और वह भी ऐसी जगह पर जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है।’’

अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं दिमो मनीषा खारी

खारी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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