नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) यूक्रेन से स्वदेश लाये जा रहे भारतीयों को विमान में सवार होने से पहले (प्री-बोर्डिंग) आरटी-पीसीआर टेस्ट, कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र और एयर सुविधा पोर्टल पर उसे अपलोड करने जैसे दिशानिर्देशों में छूट दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानर्देशों को संशोधित किया गया है और यूक्रेन से लौट रहे लोगों को मानवता के आधार पर कुछ छूट की अनुमति दी गयी है।
सरकार के अनुसार, 28 फरवरी तक यूक्रेन से 1156 भारतीयों को पांच उड़ानों के जरिये स्वदेश लाया गया है और उनमें से किसी को भी पृथकवास में नहीं रखा गया है। इन पांच उड़ानों में से एक मुंबई और चार दिल्ली पहुंची है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, जिन व्यक्तियों के टीकाकरण हो चुके हैं, भले ही वे किसी भी देश में टीका लिये हुए हों, उन्हें भारत में हवाईअड्डे के बाहर निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की आजादी दी गयी है। हालांकि यात्रियों को केवल इतनी सलाह जरूर दी जाती है कि वे अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई यात्री प्री-अराइवल आरटी-पीसीआर टेस्ट जमा नहीं करा सका है या जिसने कोविड-रोधी टीके पूरे नहीं ले सके हैं, उन्हें अपने रक्त का नमूना देने और खुद ही अपने स्वास्थ्य पर 14 दिनों तक नजर रखने को कहा जाता है। यदि उनका नमूना पॉजिटिव आता है तो उनकी व्यवस्था कोविड-अनुकूल प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के गहन समन्वय से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यूक्रेन से सभी भारतीयों को निकालने में हरसंभव मदद कर रहा है।
भाषा सुरेश उमा
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