नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए अपना आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए स्कूल, विश्वविद्यालयों में प्रवेश और अन्य उद्देश्यों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
एक अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रमाणपत्र अब केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिससे आवेदनकर्ता को उप-संभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ‘‘सभी संबंधित उप-संभागीय मजिस्ट्रेट (यानी जारी करने वाले प्राधिकारी) को सूचित किया जाता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र सेवा तत्काल प्रभाव से ई-जिला पोर्टल पर शुरू की गई है और उपरोक्त प्रमाणपत्र अब से केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा।’’
अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि ऑनलाइन सेवा शुरू होने से पहले प्राप्त आवेदनों का निपटारा पुरानी व्यवस्था के तहत (ऑफलाइन) ही किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिनकी वर्तमान सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या उससे कम है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पात्र हैं।
भाषा शफीक दिलीप
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