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Thursday, 14 November, 2024
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कृष्ण जन्मभूमि के करीब अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण पर 10 दिन की रोक, SC का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सौ मकान गिरा दिए गए हैं. 70-80 मकान बचे हैं. अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और इस पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, साथ ही एक सप्ताह के बाद विध्वंस और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया.

पीठ ने कहा, ‘‘ परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए. एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें.’’

याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सौ मकान गिरा दिए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘70-80 मकान बचे हैं. हर चीज निष्फल हो जाएगी. अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं.’’

यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबद्ध है.


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