हमीरपुर, 12 जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की एक अदालत ने तीन आरोपियों को मादक पदार्थ (चिट्टा) रखने के मामले में दोषी पाते हुए दो साल की सजा और प्रत्येक पर 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का आदेश पारित किया।
उन्होंने बताया कि तीनों दोषी अनिल कुमार, करतार सिंह उर्फ तारू और अजय कुमार, मंडी जिले की बलद्वारा तहसील की भावला पंचायत के निवासी हैं।
तीनों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत सजा दी गई है, जिसमें न्यूनतम मात्रा से अधिक लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम मादक पदार्थ रखने को अपराध माना गया है।
प्रतिबंधित पदार्थ की न्यूनतम मात्रा पांच ग्राम तक है तथा इसकी व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम है।
तीनों को अधिनियम की धारा 29 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत छह महीने के कारावास और 5,000 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।
जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया।
पुलिस ने आठ जुलाई 2022 को पट्टा चौक पर गश्त के दौरान एक कार को रोका और तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से छह ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की थी।
सरकारी वकील संदीप अग्निहोत्री ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की।
भाषा
योगेश अविनाश
अविनाश
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