नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से कहा कि रोशनी कानून निरस्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं पर 21 दिसंबर को फैसला करे. रोशनी कानून सार्वजनिक भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करता है.
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन पर विचार किया कि इस मामले में शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी क्योंकि वे ‘सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले या अनधिकृत लोग’ नहीं है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के नौ अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जायेगी.
मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है और कहा है कि प्रशासन उन आम आदमियों के खिलाफ नहीं हैं जो सही हैं और जिन्होंने भूमि पर कब्जा नहीं किया है.
पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत में लंबित अपील उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर निर्णय करने में बाधक नहीं होगी.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने नौ अक्ट्रबर को रोशनी कानून को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करते हुये इस कानून के तहत भूमि आवंटन के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
रोशनी कानून 2001 में लागू किया गया था. इसका मकसद एक ओर बिजली परियोजनाओं के लिये वित्तीय संसाधन पैदा करना और दूसरी ओर सरकारी भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देना था.
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिये अपीलकर्ताओं को इस फैसले पर पुनर्विचार के लिये उच्च न्यायालय जाना चाहिए.
पीठ ने टिप्पणी की, ‘सभी याचिकाकर्ताओं को पुनर्विचार करने वाली पीठ के पास जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को इन सभी को सुनना चाहिए.. हम इस बारे में निर्देश देंगे.’
मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण करने वाले और भूमि हथियाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश से छूट का दावा नहीं कर सकते.
उन्होंने पीठ से कहा, ‘भूमि हथियाने वालों को बख्शा नहीं जा सकता और साथ ही वैध संपत्ति मालिकों को बचाया जायेगा.’
सुनवाई शुरू होते ही एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कानून को निरस्त करके गलत किया और उच्च न्यायालय ने रोशनी कानून से लाभान्वित लोगों को सुना भी नहीं.
इस पर पीठ ने कहा, ‘क्या आपको पता है कि उच्च न्यायालय में कुछ पुनर्विचार याचिकायें लंबित हैं और इनमें से कुछ को संरक्षण प्रदान किया जा चुका है.’
सालिसीटर जनरल ने इन अपील का जवाब देने के लिये एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया.
पीठ ने कहा, ‘उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकायें 21 दिसंबर के लिये सूचीबद्ध हैं. उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बहाल कर रखी है और इसके बाद उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.’
पीठ ने कहा, ‘दो समानांतर कार्यवाही कैसे चल सकती हैं? यह मामला पुनर्विचार याचिका के रूप में उच्च न्यायालय में लंबित है.’
शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमे भू-स्वामियों की दो श्रेणियां- अवैध अतिक्रमण करने वाले और असली मालिक-बनाई गयी हैं.
रोहतगी ने पीठ से कहा कि इन अपील का मकसद यही है कि वैध मालिकों को उनकी जमीन के कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए.
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दातार ने कहा कि इस फैसले में अधिकृत भू-स्वामियों का जिक्र नहीं है.
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव ने कहा कि पुनर्विचार तो कुछ लोगों तक सीमित है और शीर्ष अदालत को पुनर्विचार याचिका पर निर्णय होने तक इस मामले को विलंबित रखना चाहिए.
पीठ ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय को निर्देश दे रहे हैं कि उसके पास लंबित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की जाये.’
पीठ ने इस मामले को जनवरी में सूचीबद्ध करते हुये मेहता से कहा कि उस समय तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध करते हुये मेहता ने कहा, ‘मैं यहां पर आपके सामने हूं और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी.’
मेहता ने कहा, ‘इस बारे में कोई भी आदेश भ्रम पैदा करेगा. कृपया इसे सोमवार के लिये सूचीबद्ध कर लें.’
शीष अदालत ने कहा कि इस मामले में जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जायगी.
उच्च न्यायालय ने सात दिसंबर को रोशनी कानून निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिये प्रशासन की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिये स्थगित कर दी थी.
यह याचिका राजस्व विभाग में विशेष सचिव नजीर अहमद ठाकुर ने चार दिसंबर को दायर की थी. न्यायालय के लगभग दो महीने पुराने फैसले में संशोधन के अनुरोध वाली याचिका में कहा गया कि इससे बड़ी संख्या में आम लोग अनायास ही पीड़ित हो जाएंगे जिनमें भूमिहीन कृषक और ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जोकि स्वयं छोटे से टुकडे पर घर बनाकर रह रहे हैं.
याचिका के मुताबिक, लाभार्थियों में से आम लोगों और जमीन पर कब्जा जमाने वाले अमीर लोगों के बीच फर्क करने की आवश्यकता है. साथ ही भूमिहीन मजदूरों अथवा ऐसे लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा बरबरार रखने की अनुमति का पक्ष लिया गया जोकि खुद ही उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं.
रोशनी कानून वर्ष 2001 में लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य में 102750 हेक्टर सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को इसका मालिकाना हक देने की योजना थी और यह मालिकाना हक देने के लिये सिर्फ 15.85 प्रतिशत भूमि ही मंजूर की गयी थी.
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