कोलकाता, 23 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी शाखाओं में स्थानीय भाषा समेत तीन भाषाओं में जरूरी दस्तावेज प्रकाशित करने से जुड़े आरबीआई के परिपत्र का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें।
अदालत को बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कुछ दूसरे बैंकों ने पहले ही अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
‘बांग्ला पोक्खो चैरिटेबल ट्रस्ट’ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में बैंकों को आरबीआई के परिपत्र का पालन करने और उनकी सभी शाखाओं में स्थानीय भाषा बांग्ला का इस्तेमाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामला दिसंबर के पहले हफ्ते में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने कहा कि जिन बैंकों ने अब तक अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, वे अगली तारीख से पहले रिपोर्ट दाखिल करें।
आरबीआई ने एक जुलाई 2014 को एक परिपत्र के जरिये सरकारी और निजी बैंकों को ग्राहक सेवा से जुड़े दस्तावेज अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
भाषा जोहेब सुभाष
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