scorecardresearch
Wednesday, 29 October, 2025
होमदेशउच्च न्यायालय ने बच्चू कडू, प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटने आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने बच्चू कडू, प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटने आदेश दिया

Text Size:

नागपुर, 29 अक्टूबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू और उनके समर्थकों को शहर के बाहरी इलाके में उस वर्धा रोड से हटने का बुधवार को निर्देश दिया, जहां वे पूर्ण कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ‘महा एल्गार मोर्चा’ में शामिल हो रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (जिसे आमतौर पर वर्धा रोड कहा जाता है) पर यातायात अवरुद्ध होने से लोगों को हुई असुविधा के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया।

समाचार पत्रों की खबरों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति रजनीश व्यास ने कहा कि प्रदर्शन के कारण 20 किलोमीटर तक यातायात जाम हो गया है और यहां तक ​​कि एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों की भी आवाजाही नहीं हो पा रही हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि नागपुर हवाई अड्डे तथा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान तक पहुंचने के लिए राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है।

अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने कडू को राजमार्ग और अन्य सड़कों से अपने समर्थकों को हटाने के लिए कहा।

सुनवाई के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता देवेंद्र चौहान ने किया।

इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।

कडू एक ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। यह रैली सोमवार को अमरावती जिले के चंदूरबाजार से शुरू हुई थी।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments