नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान को ‘पीआर कंसल्टेंसी’ कंपनी के खिलाफ उनके द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर दिया।
कंपनी ने उन पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है।
खान के वकील ने अदालत को बताया कि ‘बिग बॉस 11’ स्टार को कैंसर हो गया है और वकील को इस मामले में आगे कोई निर्देश नहीं मिला है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि अंतिम अवसर के रूप में, मामले को दो जनवरी 2025 तक स्थगित किया जाता है, जिसके बाद मुकदमा गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया जाएगा।
अदालत खान द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ‘पीआर कंसल्टेंसी’ प्रैक्सिस मीडिया ने उन्हें बदनाम किया है तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया में उनके खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित करवाए।
उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर कंपनी और अन्य प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगियों और एजेंट को 16 जुलाई 2018 के मानहानिकारक कानूनी नोटिस और वादी पर आभूषण चोरी का आरोप लगाने वाली किसी भी संबंधित सामग्री को छापने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
भाषा नोमान सुरेश
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