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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशकलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र और बंगाल सरकार से पीपीई की उपलब्धता, इस्तेमाल और जांच सुविधा की जानकारी मांगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र और बंगाल सरकार से पीपीई की उपलब्धता, इस्तेमाल और जांच सुविधा की जानकारी मांगी

मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए इच्छित नतीजे नहीं आएंगे.

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) की उपलब्धता एवं इस्तेमाल और आईसीएमआर के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कोविड-19 की जांच सुविधा की जानकारी दे.

मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए इच्छित नतीजे नहीं आएंगे.

अदालत ने यह निर्देश डॉक्टर और माकपा नेता फवाद हलीम की जनहित याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने अदालत के समक्ष दावा किया था कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पश्चिम बंगाल में अनुपालन नहीं किया जा रहा है और उचित संख्या में नमूनों की जांच नहीं की जा रही है.

पीठ ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को 30 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी.

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