प्रयागराज, 24 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा नदी में नौका पर इफ्तार पार्टी करने, मांसाहारी भोजन का सेवन करने और हड्डियां नदी में फेंकने के आरोपी दानिश व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की।
आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने पारित किया।
आज जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो अदालत को बताया गया कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर 27 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है जिस पर अदालत ने इन याचिकाओं की सुनवाई भी उसी तिथि पर तय कर दी।
आरोप है कि दानिश और अन्य ने रोजे के दौरान गंगा नदी में एक नौका पर इफ्तार पार्टी की, जिसमें मांसाहारी भोजन किया गया और हड्डियां नदी में फेंकी गईं।
आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। बाद में वाराणसी के कोतवाली थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
भाषा सं राजेंद्र खारी
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