सीतापुर (उप्र) छह अक्टूबर (भाषा) सीतापुर जिले की एक अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उनपर बेल्ट से हमला करने के आरोपी प्रधानाध्यापक को जमानत दे दी। हालांकि रिहाई का आदेश कारागार में न पहुंच पाने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक 23 सितंबर को अधिकारी के कार्यालय में उनपर बेल्ट से हमला करने वाले प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा को सोमवार को जिला न्यायाधीश की अदालत से जमानत मिल गई।
शहर कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद हत्या के प्रयास की धारा हटाने की संस्तुति की थी और इसी आधार पर जिला न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने आरोपी को जमानत दी।
एक अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी बृजेंद्र वर्मा ने जमानतदार के ज़रिए पचास-पचास हज़ार के दो जमानत बांड जमा किए। अदालत जमानत बांड का सत्यापन करेगी और फिर रिहाई का आदेश जारी किया जाएगा।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शिव वर्मा ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए आज जेल से रिहाई संभव नहीं है।
इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
वर्मा की ओर से शिव वर्मा ने अपनी बात रखी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव मिश्रा और आशीष सिंह के साथ बहस की।
सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने प्रधानाध्यापक को जमानत दे दी।
पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब
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