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Wednesday, 25 February, 2026
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उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी मामले में टीएमसी के अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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कोलकाता, तीन जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित पशु तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

मंडल के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि मामले के मुख्य आरोपी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी सतीश कुमार को केवल 33 दिन के बाद जमानत मिल गई थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि जांच को पटरी से उतारने की क्षमता के मामले में मंडल की स्थिति कुमार की तुलना में भिन्न है और वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के नेतृत्व वाली पीठ ने मंडल की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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