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Friday, 22 November, 2024
होमदेशहरियाणा के IAS अधिकारी की पत्नी ने अपने स्पोर्ट्स चैनल पर 'raid' के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, DGP को लिखा पत्र

हरियाणा के IAS अधिकारी की पत्नी ने अपने स्पोर्ट्स चैनल पर ‘raid’ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, DGP को लिखा पत्र

आईएएस अधिकारी डी. सुरेश की पत्नी कांति डी. सुरेश ने सतर्कता अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. लेकिन, ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी आरोपों से इनकार कर रहे हैं.

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चंडीगढ़: गुरुग्राम स्थित पावर स्पोर्ट्ज टीवी के प्रधान संपादक कांति डी. सुरेश ने हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर “राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुछ अधिकारियों” के खिलाफ “ब्लैकमेल”, “घुसपैठ” और उसे परेशान करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

कांति हरियाणा के 1995-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी डी. सुरेश की पत्नी भी हैं, जो एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं और दिल्ली में हरियाणा के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में तैनात हैं.

आईएएस अधिकारी का नाम गुरुग्राम में एक स्कूल को भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सामने आया था.

कांति ने अपनी पहली शिकायत 26 अप्रैल को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मुख्यालय को भेजी, जिसमें 4 मई और 10 मई को रिमाइंडर भी शामिल थे.

उसने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन को प्रतियां भेजी हैं.

यादव ने पिछले हफ्ते कांति की शिकायत – जो लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की पूर्व छात्र भी रही हैं और दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं – को इस मामले में कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया.

कांति ने दिप्रिंट को बताया कि 26 अप्रैल को, “स्टेट विजिलेंस ब्यूरो” (एसवीबी, जिसे इस साल की शुरुआत में एंटी-करप्शन ब्यूरो के रूप में नया नाम दिया गया था) से दो व्यक्तियों ने उनकी अनुपस्थिति में गुरुग्राम के सेक्टर 44 में पावर स्पोर्ट्ज़ टीवी कार्यालय का दौरा किया.

उन्होंने फोन पर कहा, “खुद को गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों के रूप में पेश करते हुए, उन्होंने मेरे अकाउंटेंट, राजेंद्र प्रसाद को उनके साथ उनके कार्यालय चलने के लिए कहा. हालांकि, वे उसे गुरुग्राम में एसवीबी कार्यालय ले गए, उससे पूछताछ की और उसे धमकी दी. ”

कांति ने आरोप लगाया, “उन्होंने उसे कुछ लोगों को जानने के लिए कबूल करने के लिए कहा. उन्हें कुछ जाली दस्तावेज भी दिखाए गए, जिनमें उनके नाम का जिक्र था. एसवीबी अधिकारियों ने प्रसाद का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया.’ “अधिकारियों को बिना प्राथमिकी, या किसी अन्य वैध कारण के एक निजी कार्यालय पर छापा मारने का क्या अधिकार है?”

उन्होंने कहा, “चूंकि हमारे प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने अपनी शिकायत के साथ अधिकारियों को हमारे अकाउंटेंट के अवैध अपहरण की सभी तस्वीरें और वीडियो भी दी हैं.”

10 मई को भेजे गए अपने मेल में, कांति ने अधिकारियों को लिखा: “संबंधित अधिकारी ने मेरे अकाउंटेंट का मोबाइल जब्त करने का दुस्साहस किया … मेरे अकाउंटेंट से मेरे बारे में विवरण पूछने की धृष्टता, हठ और दुस्साहस किया .”

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि राज्य जल्द ही प्राथमिकी दर्ज करेगा और आरोपियों की आवश्यक गिरफ्तारी करेगा, हमारी जांच, सबूत हरियाणा राज्य में मौजूद माफिया को पकड़ने में आवश्यक मदद प्रदान करने के इरादे से जारी रहेंगे.”

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कांति के आरोपों को निराधार बताया.

अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “गुरुग्राम में SVB द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी में अकाउंटेंट, राजेंद्र प्रसाद को जांच में शामिल होने के लिए विधिवत बुलाया गया था. जांच के दौरान कुछ आपत्तिजनक साक्ष्य सामने आए थे, जिनका खुलासा मैं फिलहाल नहीं कर पाऊंगा. अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, एसवीबी ने पहले ही हरियाणा सरकार को एक आवेदन दिया है, जिसमें आईएएस अधिकारी (डी. सुरेश) को जांच में शामिल होने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी मांगी गई है.


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भूमि आवंटन जांच के दायरे में

2020 में, हरियाणा एसवीबी ने डी. सुरेश के साथ-साथ अन्य राज्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसमें कथित रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (पूर्व में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) को 2019 में गुरुग्राम के एक स्कूल को एक भूखंड फिर से आवंटित करके नुकसान पहुंचाया गया था. वर्ष 1993 में प्रचलित भूमि की दरें.

विजिलेंस जांच रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल को प्लॉट 1993 में आवंटित किया गया था, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट 2003 में वापस ले लिया गया. सुरेश तब एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यरत थे.

उस मामले के बारे में पूछे जाने पर जिसमें उनके पति का नाम सामने आया है, कांथी ने दिप्रिंट को बताया कि “जहां तक किसी भी कार्रवाई का संबंध है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत परिभाषित एक मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सरकार के लिए अनिवार्य है आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों या उसके द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में एक लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अनुमोदन. ”

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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