गुवाहाटी, 18 अगस्त (भाषा) गुवाहाटी पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में दर्ज एक मामले के संबंध में वरिष्ठ पत्रकारों सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को तलब किया है।
डिजिटल मीडिया ‘द वायर’ के दोनों पत्रकारों को 22 अगस्त को गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
समन में कहा गया है, ‘‘यह सामने आया है कि वर्तमान जांच के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं।’’
इन समन की एक प्रति पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के पास है।
‘द वायर’ के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि आरोपी पत्रकारों को समन के साथ कोई प्राथमिकी या आरोप पत्र नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है और मामले की जानकारी पाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बार-बार किए गए फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला।
वरदराजन को समन 14 अगस्त को मिला था, जबकि थापर को यह सोमवार को मिला।
समन में लिखा है, ‘‘इस नोटिस की शर्तों का पालन न करने/उपस्थित न होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है।’’
अपराध शाखा निरीक्षक सौमरज्योति रे द्वारा जारी किए गए समन में उन्होंने अपराध शाखा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196, 197(1)(डी)/3(6), 353, 45 और 61 के तहत दर्ज प्राथमिकी (संख्या: 03/2025) का हवाला दिया।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। इसने प्रभावी रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए का स्थान ले लिया है, जिस पर मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
भाषा सिम्मी सुरेश
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