अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल सहित तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार कर दिया है. सीबीआई ने शनिवार को यहां एक अदालत को यह जानकारी दी.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राज्य सरकार से विशेष न्यायाधीश वी आर रावल के निर्देश पर सिंघल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है.
विशेष अभियोजक आर सी कोडेकर ने कहा, ‘गुजरात सरकार ने तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी से इनकार कर दिया है. हमने आज अदालत को पत्र सौंपा.’
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न्याय ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। पहले के न्यायिक फैसलों व गुजरात सरकार की 20 मार्च 21 के हलफनामे को देखते हुए इस पर न्यायविदों की चर्चा हमारी न्यायिक व्यवस्था पर आम लोगों के विश्वास के लिए बहुत ही जरूरी है
फैसले पर और चर्चा हमारी न्यायिक व्यवस्था पर आम लोगों के विश्वास के लिए बहुत ही जरूरी है