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गुरूवार, 8 मई, 2025
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सरकार एचपीपीएससी के गैर-सरकारी अध्यक्ष और सदस्यों के पेशन में संशोधन करे : अदालत

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शिमला, 23 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश लोक सेवा आयोग के गैर-सरकारी अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन को लेकर 12 मार्च, 2004 की अधिसूचना को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर संशोधित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति तरलोक चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष के.एस. तोमर की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पेंशन 12 मार्च, 2004 की अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी, लेकिन आज तक इसे संशोधित नहीं किया गया है, जबकि जीवनयापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है।

अदालत ने मंगलवार को सुनाए आदेश में कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि एचपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा (सदस्य) विनियम, 1974 के तहत पेंशन के हकदार हैं और यह (पेंशन) मार्च 2004 में शुरू की गई थी।’’

पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, हम प्रतिवादियों को (इस बिंदु पर) पुनः विचार करने और उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संज्ञान में लेते हुए 12 मार्च, 2004 की अधिसूचना को संशोधित करने का निर्देश देकर इस याचिका का निस्तारण करना उचित समझते हैं।’’

अदालत ने मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा अनुपालन रिपोर्ट के लिए 17 जून, 2025 की तारीख तय की।

भाषा

धीरज सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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