नई दिल्ली: सरकारी प्रतिनिधियों और उद्योग हितधारकों के बीच बुधवार को हुई बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) बिल, 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित नियम पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे.
सरकार ने यह भी बताया कि वह अगले 30 दिनों में डिजिटल प्राइवेसी बोर्ड की स्थापना करेगी.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (डीपीडीपीबी) – जो भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना चाहता है, वह पिछले महीने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद एक कानून बन गया. हालांकि, विधेयक को हितधारकों द्वारा चिंताओं के साथ पूरा किया गया था, जिन्हें डर था कि यह छूट के साथ-साथ सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार को “अनियंत्रित शक्तियां” प्रदान करेगा.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तब से चिंताओं को कम करने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि नया कानून सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर नहीं करता है – जैसा कि डर था, और सरकार को दी गई छूट बहुत विशिष्ट थी.
बुधवार की बैठक इस दिशा में एक और कदम था. इसमें कानून फर्मों, थिंक टैंक, तकनीकी कंपनियों के साथ-साथ उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
द डायलॉग में डेटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी के प्रोग्राम मैनेजर कामेश शेखर ने दिप्रिंट को बताया कि “बहुत अच्छी चर्चा हुई और यह काफी हद तक डीपीडीपी अधिनियम की शुरूआत के बाद अगले चरणों के इर्द-गिर्द घूमता है.”
उन्होंने कहा, “सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 30 दिनों में वे डिजिटल गोपनीयता बोर्ड की स्थापना करेंगे (जैसा कि कानून में प्रावधान है) और कुछ नियम भी लाएंगे – सभी नहीं, बल्कि केवल वे जो आवश्यक हैं.”
शेखर ने यह भी कहा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नियमों को पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा.
उन्होंने कहा, “मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने सभी हितधारकों से इस बारे में भी जानकारी मांगी कि कानून का पालन करने के लिए डेटा फिड्यूशियरी को दी जाने वाली अवधि क्या होनी चाहिए.”
बैठक में प्रतिभागियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि क्या कुछ श्रेणियों के डेटा फ़िडुशियरी के लिए अलग-अलग समय हो सकता है, जिसके अनुपालन के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है. इनमें राज्य सरकार के निकाय या दूरदराज की पंचायतें, एमएसएमई और स्टार्ट-अप शामिल हो सकते हैं.
शेखर ने कहा, “इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या कानून के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग परिवर्तन अवधि होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, क्या आयु सत्यापन प्राप्त करने के अनुभाग का अनुपालन करने के लिए लंबी अवधि हो सकती है? इसलिए इस पर भी इनपुट मांगा गया है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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