नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कच्चे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमश: 20 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत कर दिया।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इन कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 5.5 से बढ़कर 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड तेलों पर 13.75 से बढ़कर 35.75 प्रतिशत हो जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया कि शुल्क में यह बदलाव शनिवार से प्रभावी होगा।
भाषा खारी प्रशांत
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