नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) एक सरकारी आदेश के मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सरकारी विभागों से कहा कि वे विभिन्न मामलों में पूर्व की तारीख से मंजूरी नहीं मांगे और कार्य शूरू होने से पहले मंजूरी लें।
आदेश में कहा गया कि पिछली तारीख से मंजूरी की अनुमति केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली तारीख से मंजूरी उन परियोजनाओं या कार्यों को दी जाती है जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं या पूर्ण हो चुकी हैं।
आदेश में कहा गया कि 27 मई को कुमार की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा ऐसे मामले नहीं लाए जाने चाहिए जिनमें पूर्व की तारीख से मंजूरी का अनुरोध किया गया हो।
भाषा धीरज प्रशांत
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