गोंडा (उप्र), 20 सितंबर (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने लगभग सात वर्ष पूर्व नाना की हत्या के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फ़ौजदारी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मनीष को दोषी पाया।
न्यायाधीश ने मनीष को सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पाठक के अनुसार, मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहागांव (पासी पुरवा) निवासी 70 वर्षीय मुन्नालाल की उनके खेत में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, स्थानीय पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मृतक के नाती मनीष (मुन्नालाल की छोटी बेटी का पुत्र) को गिरफ्तार किया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया।
एडीजीसी ने बताया कि घटना से करीब एक माह पूर्व घर से 50 हजार रुपये नकद की चोरी हो गई थी और परिजनों ने मनीष पर नाना के यहां रह रही अपनी सगी बहन के माध्यम से रुपये चोरी करवाने का संदेह व्यक्त किया था।
उन्होंने बताया कि इसके बाद मुन्नालाल ने अपनी नाती को उसके घर भेज दिया था और इसी बात को लेकर मनीष अपने नाना से नाराज था।
भाषा सं आनन्द नोमान
नोमान
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.