बेंगलुरु, आठ अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि मीडिया संस्थान कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव और उनके सौतेले पिता एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. रामचंद्र राव के खिलाफ अपमानजनक या अपुष्ट खबर प्रसारित या प्रकाशित न करें।
यह निर्देश उन शिकायतों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीडिया संस्थान पूर्व में अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उनकी (रान्या और रामचंद्र राव) की छवि को धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित करना जारी रखे हुए हैं।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने यह निर्देश तब जारी किया जब रामचंद्र राव के वकील ने पीठ को बताया कि कुछ मीडिया संस्थान अब भी अदालत के 18 मार्च के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपमानजनक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, उप सॉलिसिटर जनरल शांति भूषण ने कहा कि संबंधित निर्देश पहले ही मीडिया संस्थानों को बता दिए गए हैं।
हालांकि, उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
यह मामला मार्च 2025 में सोने की तस्करी के गिरोह में कथित संलिप्तता के लिए रान्या राव की गिरफ्तारी से जुड़ा है। अभिनेत्री को तीन मार्च को 14.8 किलो सोने के साथ यहां के कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह दुबई से वापस लौट रही थी।
भाषा शफीक प्रशांत
प्रशांत
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.