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Thursday, 19 December, 2024
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जयपुर ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ SC में याचिका दायर करेगी गहलोत सरकार

मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का भी फैसला लिया है.

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नई दिल्ली: राजस्‍थान सरकार ने जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट से संबंधित मामले में चार आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी क‍िए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सरकार इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी.

एक सरकारी प्रवक्‍ता ने बताया क‍ि सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है.

बैठक में सीएम ने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की जाएगी.

साथ ही, मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का भी फैसला लिया है.

गहलोत ने ट्वीट किया, “उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है. राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी.”

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन चार आरोपियों को बरी कर दिया जिन्हें व‍िशेष अदालत ने 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी. अदालत ने ‘खराब’ जांच के लिए जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई.

राजस्थान की विशेष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी माना था जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया था.

राज्य सरकार ने शाहबाज़ हुसैन को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं, चारों ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति न्‍यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को चारों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया. अदालत ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा पांचवें व्यक्ति- शाहबाज हुसैन को बरी करने की भी पुष्टि की.

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार हुए आठ बम धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से अधिक घायल हुए थे.

इन आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला कर रख दिया था. पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था. इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे. बम साइकिल पर टिफिन बॉक्स में रखे गए थे.

रामचंद्र मंदिर के पास से एक बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था. हालांकि, इस सिलसिले में एक अलग मामले पर सुनवाई जारी है.


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