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Wednesday, 13 November, 2024
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दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला अदालतों में 2 मार्च से पूरी तरह से भौतिक कामकाज फिर से शुरू होगा

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नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 2 मार्च से पूरी तरह से भौतिक कामकाज फिर से शुरू करेगा, जबकि मामला-दर-मामला आधार पर असाधारण परिस्थितियों में ‘हाइब्रिड’ या डिजिटल सुनवाई की अनुमति होगी।

उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश में सभी हितधारकों को जल्द से जल्द खुद को टीका लगाने की सलाह दी और कहा कि इस बीच, केवल उचित संख्या में पीठ ही भौतिक अदालतें आयोजित करेंगी।

एक अलग प्रशासनिक आदेश में, उच्च न्यायालय ने सूचित किया कि शहर की जिला अदालतें भी 2 मार्च से पूरी तरह से फिर से शुरू होने के साथ अगले सप्ताह से इसी तरह क्रमिक रूप से भौतिक सुनवाई शुरू करेंगी।

जिला अदालतों से संबंधित आदेश में कहा गया, “सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय) अपने-अपने जिलों/परिवार न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों का एक रोस्टर इस तरह से तैयार करेंगे कि 14 फरवरी 2022 से न्यायिक अधिकारियों की कुल शक्ति का लगभग 50% भौतिक रूप से अदालत में हो जबकि अन्य मामलों पर डिजिटल माध्यम से सुनवाई हो।”

उच्च न्यायालय ने दो आदेशों में स्पष्ट किया, “उपरोक्त व्यवस्था (सीमित भौतिक पीठ द्वारा सुनवाई) 28 फरवरी 2022 तक जारी रहेगी और दो मार्च 2022 से भौतिक सुनवाई की पूर्ण बहाली होगी।…भौतिक सुनवाई की पूर्ण बहाली के बाद, अदालतें, असाधारण परिस्थितियों में मामला-दर-मामला आधार पर हाइब्रिड/वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई की अनुमति दें।”

भाषा

प्रशांत पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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