नयी दिल्ली: हैदराबाद की 25 वर्षीय पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के चारों आरोपियों के शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद न्याय देने की प्रक्रिया पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है. एक ओर लोग इसे त्वरित न्याय करार देकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायेतर उपाय को लेकर चिंता जता रहे हैं.
देश में दुष्कर्म के कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने देश को झकझोर दिया था. जानते हैं अभी उनकी कानूनी स्थिति क्या है :
उन्नाव दुष्कर्म कांड
वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करते हुए सीबीआई को सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा. न्यायालय ने इस साल दो अगस्त को सीबीआई को सात और दिन जांच के लिए दिए.
मामले की सुनवाई 11 सितंबर को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही बंद कमरे में शुरू हुई जहां पर एक सड़क हादसे के बाद 28 जुलाई को पीड़िता को भर्ती कराया गया था. पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया. मुख्य मामले के साथ पीड़िता से हादसे का मामला भी दिल्ली स्थानांतरित किया गया.
यह भी पढ़ें: प्यार, शादी और जातिवाद की उलझनों की कहानी है उन्नाव केस, प्रधान का परिवार है आरोपी
सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी नरेश तिवारी, ब्रिजेश यादव सिंह और सुभम सिंह जमानत पर जेल से बाहर हैं. अंतिम दौर की जिरह जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में चल रही है जहां पर हाल में बचाव पक्ष ने बयान दर्ज कराने का कार्य पूरा किया और अब सीबीआई बहस करेगी.
मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड
बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाल गृह में कई नाबालिग बच्चियों का यौन एवं शारीरिक शोषण किया गया. इसका खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में हुआ जो बिहार सरकार के समक्ष 26 मई 2018 को जमा कराई गई थी. मामले में पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है.
मामले में निर्धारित समय से एक महीना पहले 12 दिसंबर को फैसला आने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: हैदराबाद बलात्कार मामला : पुलिस ने चार आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया
सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि मामले के 20 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दो अगस्त को मामले पर संज्ञान लिया और 28 नंवबर 2018 को जांच सीबीआई को सौंप दिया. सात फरवरी 2019 को मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर से दिल्ली स्थिति साकेत जिला अदालत के पोक्सो अदालत स्थारांतरित की गयी.
पोक्सो अदालत ने सीबीआई के वकील और 11 अरोपियों का पक्ष सुनने के बाद 30 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया.
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड
दिल्ली में दिसंबर 2012 में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई. पिछले साल जुलाई में उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पाए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. चौथे आरोपी ने पांच मई 2017 में उच्चतम न्यायालय की ओर से मिली मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी.
हाल में तीन दोषियों ने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान के लिए सात दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी. जेल प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रपति से माफी मांगने की याचिका को छोड़ दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं. मामले में एक आरोपी राम सिंह ने सुनवाई के दौरान ही तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली थी. वहीं एक नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड ने दोषी करार दिया और तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया.
कठुआ दुष्कर्म कांड
वर्ष 2018 में कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में छह लोगों को दोषी करार दिया गया. चार महीने बाद, अक्टूबर में हलांकि जम्मू की अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम के छह सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. जांच दल के सदस्यों पर गवाहों को गलत गवाही देने के लिए दबाव बनाने और यातना देने का आरोप है.
यह भी पढ़ें: कठुआ गैंगरेप मामले में सांजी राम सहित 3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की सजा
इस साल जून में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई जबकि बाकी तीन को सबूतों को नष्ट करने के आरोप में पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई.
कठुओ में वकीलों द्वारा मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से रोकने पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दी थी और करीब एक साल तक बंद कमरे में मामले की सुनवाई हुई.