नई दिल्लीः एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष लागू होने के साथ ही तमाम नियमों में बदलाव हो गए हैं. जिसका आम आदमी के रहन-सहन और जेब पर असर पड़ने वाला है. 1 अप्रैल से कोरोना से त्रस्त लोगों को कोविड नियमों ढील मिलना राहत की खबर है, तो अब लोगों के लिए घर खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि होम लोन पर मिलने वाले टैक्स में छूट खत्म हो गई है. इसी तरह के तमाम बदलाव एक अप्रैल से लागू हो गए हैं जिन्हें हम आपको बता रहे हैं-
कोरोना संबंधी नियमों में मिलेगी छूट
भारत में कोरोना के घटते हुए मामलों को देखते हुए एक अप्रैल से कोविड संबंधी नियमों में छूट दे दी गई है. हालांकि, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने संबंधी नियम पहले जैसे ही रहेंगे. मार्च महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भेजी गई चिट्ठी में कहा गया था कि एक अप्रैल से एनडीएमए (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट) के तहत लागू नियम खत्म कर दिए जाएंगे. इसके बाद अब शादियों या अन्य समारोहों, जिम, स्कूल, रेस्टोरेंट इत्यादि पर लोगों के इकट्ठा होने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
आधार-पैन लिकिंग
31 मार्च 2022 आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद आधार को पैन से लिंक न कराने की दशा में पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता. लेकिन सीबीडीटी ने इस अवधि को आगे एक साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया. हालांकि, अब आधार को पैन से लिंक कराने पर कुछ फाइन देना होगा. इसके लिए अप्रैल-जून में लिंक कराने पर 500 रुपये और इसके बाद मार्च 2023 तक कभी भी लिंक कराने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर हुआ महंगा
एक अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर महंगा हो गया है. 19 किलों के एक सिलिंडर के लिए अब ग्राहकों को 250 रुपये ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ेगी. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसकी कीमत 2253 रुपये प्रति सिलिंडर होगी. बता दें कि 1 मार्च को सिलिंडर की कीमतों में 105 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी जिसके बाद फिर 22 मार्च को 9 रुपये कीमत कम कर दी गई थी.
पीएफ पर पड़ेगा टैक्स
सीबीडीटी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एम्प्लॉयीज़ के एक सीमा से ज्यादा कटने वाले पीएफ पर टैक्स पड़ेगा. यह सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना की है. यानी कि जिन कर्मचारियों का पीएफ 2.5 लाख सालाना से ज्यादा होगा उन्हें टैक्स देना होगा.
होम लोन पर नहीं मिलेगी टैक्स में छूट
एक अप्रैल से अब घर खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि होम लोन पर सरकार की तरफ से 80EEA के तहत मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी. अभी तक होम लोन लेने वाले लोगों को टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट मिलती थी जो कि अब नहीं मिलेगी. यह प्रावधान साल 2019-20 के बजट में किया गया था जिसे बाद में 2020-21 के बजट में भी बढ़ा दिया गया था. लेकिन इस साल इसे खत्म कर दिया गया.
लगेगा क्रिप्टो टैक्सः
अप्रैल महीने की पहली तारीख से क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसकी घोषणा वित्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में की थी.
सफर करना होगा महंगा
एक अप्रैल से हाईव पर टोल टैक्स में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाएगी. इसके बाद अब छोटे वाहनों पर करीब 10 से 15 रुपये और बड़े वाहनों पर टोल टैक्स में करीब 65 रुपये तक का इजाफा होगा.
वाहन इंश्योरेंस
1 अप्रैल से थर्ड पार्टी वाहन इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा. दो सालों के बाद इसकी कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.
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