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Monday, 18 August, 2025
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गोंडा में हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

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गोंडा (उप्र), 15 अगस्त (भाषा)। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब साढ़े आठ वर्ष पूर्व पुराने हत्या के एक मामले में तीन सगे भाईयों समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक के अनुसार, जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी माझा निवासी करतार नाथ तिवारी ने 20 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई निरंकार नाथ तिवारी की रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते चार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

पाठक के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद माधव राज व तीन सगे भाईयों त्रिभुवन, राम शंकर और मुन्ना को बृहस्पतिवार को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

भाषा सं जफर मनीषा वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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