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गुरूवार, 26 जून, 2025
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पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी करार

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मुजफ्फरनगर, 20 फरवरी (भाषा) कैराना की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को आचार संहिता के उल्लंघन का सोमवार को दोषी करार दिया और उन्हें एक महीने के कारावास की सजा सुनाई।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए अदालत) विजय वर्मा ने आईपीसी की धारा 188 के तहत करतार सिंह भड़ाना को दोषी करार देते हुए उन पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर भड़ाना को और दस दिन जेल की सजा काटनी होगी।

अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुलिस ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बुत्रादा गांव में बिना अनुमति के चुनावी सभा कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भड़ाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था।

भड़ाना 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे और उन्होंने खतौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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