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Wednesday, 13 November, 2024
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जमानत के लिए फर्जी जमानतदार दिलाने के आरोप में पांच गिरफ्तार

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ठाणे, 25 जनवरी (भाषा) जमानत के लिए फर्जी तरीके से जमानतदार उपलब्ध कराने के आरोप में ठाणे पुलिस ने एक वकील सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जमानतदार वह व्यक्ति होता है, जो इस बात की गारंटी लेता है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान जब भी आवश्यक हो, आरोपी अदालत में उपस्थित रहेगा। जमानतदारों के पते और पहचान की पुष्टि के लिए आमतौर पर उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है।

ठाणे पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कल्याण सत्र अदालत में जाल बिछाकर पेशे से वकील रफीक अब्दुल सत्तर शेख (54) के साथ जयपाल जोगिरी (44), संतोष मौर्य (34), मोहम्मद हबीब मोहम्मद रफीक हाश्मी (54) और चंद्रकांत खामकर (50) को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, वकील शेख रफीक जमानत की मांग कर रहे आरोपियों के लिए फर्जी जमानतदार का बंदोबस्त कराने के एवज में छह हजार रुपये तक की राशि वसूलता था।

अधिकारियों ने बताया कि हाश्मी के बेटे को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह उसके लिए जमानतदार का बंदोबस्त करना चाहता था।

अधिकारियों के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए काम करने वाले जोगिरी और मौर्य ने खुद को कथित तौर पर जमानतदार के रूप में पेश करने का प्रस्ताव दिया था।

उन्होंने बताया कि वकील रफीक शेख ने खामकर के जरिये दोनों के लिए फर्जी राशनकार्ड का इंतजाम किया। अधिकारियों के मुताबिक, पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर झूठे दस्तावेज बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से फर्जी पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामले की जांच जारी है।

भाषा पारुल अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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