मेरठ (उप्र), चार मई (भाषा) हरियाणा पुलिस के एक मुख्य आरक्षी के खिलाफ सरकारी स्कूल में तैनात उसकी अध्यापिका पत्नी ने धोखे से शादी करने, दहेज मांगने और मारपीट का आरोप लगाते हुए कंकड़खेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का मामला है। दोनों पक्षों की ‘काउंसलिंग’ भी कराई गई थी, जो विफल रही। इसके बाद महिला द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है।’’
उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापिका है। उसकी 2023 में गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस मुख्यालय में मुख्य आरक्षी (हेड कांस्टेबल) के पद पर तैनात मुजफ्फरनगर निवासी राहुल से शादी हुई थी।
अध्यापिका ने आरोप लगाया है कि शादी के तुरंत बाद ही उसके पति ने शराब के नशे में अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की।
उसने अपने देवर और सास पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
शिकायत में कहा गया कि शादी के करीब एक साल बाद महिला को पता चला कि उसके पति की पहले भी चार शादियां हो चुकी हैं। उसने दावा किया कि वह एक और महिला से शादी करने की योजना बना रहा था तथा जब उसने इसका विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
कंकरखेड़ा थाने में एक मई को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी को कथित तौर पर जबरन कार में बैठाकर मेरठ लाया और उसके पैतृक घर पर छोड़ गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरक्षी राहुल और उसके परिवार के दो सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
भाषा सं आनन्द
नोमान नेत्रपाल
नेत्रपाल
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