नैनीताल, 16 जनवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के किसान सुखवंत सिंह की कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाए गए 26 लोगों की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल तय की है।
ऊधमसिंह नगर जिले के निवासी कुलविंदर सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
परविंदर सिंह ने अपने भाई सुखवंत की कथित आत्महत्या के संबंध में छह महिलाओं सहित 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उनके बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था।
काशीपुर के पैगा गांव के निवासी सुखवंत सिंह ने 11 जनवरी को तड़के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक होटल के कमरे में कथित रूप से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सुखवंत सिंह ने आरोप लगाया था कि जमीन के नाम पर उनसे लगभग चार करोड़ रुपये की ठगी की गई और पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने के बजाय कथित ठगों का पक्ष लिया।
भाषा सं दीप्ति खारी
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