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Friday, 1 August, 2025
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जाली मुद्रा गिरोह : एनआईए अदालत ने व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

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नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने बृहस्पतिवार को जाली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी में संलिप्तता के जुर्म में एक व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 500 रुपये मूल्य वर्ग में 82,000 रुपये मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किए गए जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख को मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल, सात महीने और 10 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनआईए की विशेष अदालत ने वसीम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वसीम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

इस मामले में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से एक, इशाक खान को इस साल मई की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

एनआईए द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तीसरे आरोपी राधाकृष्ण अडप्पा के खिलाफ मुकदमें की सुनवाई जारी है।

भाषा रंजन नेत्रपाल सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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