नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की ज़मानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया.
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा तथा मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी.
पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं. पीठ ज़मानत देने का अनुरोध करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है.
सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से निकले धन शोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबद्ध है. इस नीति को अब निरस्त किया जा चुका है.
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