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Saturday, 4 May, 2024
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सोनभद्र में दलित शख्स से चप्पल चटवाने पर बिजलीकर्मी गिरफ्तार, अखिलेश और संजय सिंह का BJP पर हमला

सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि ऐसे दोषियों को देखकर बुलडोज़र पंचर क्यों हो जाता है. देखते हैं इस पीड़ित की चरण-वंदना का नाटक कब खेला जाता है. भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं.

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सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विद्युत विभाग के एक संविदा कर्मी को दलित युवक के साथ मारपीट करने तथा उससे अपनी चप्पल चटवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है और भाजपाइयों पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

घटना का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया.

अखिलेश ने अपने ट्वटिर हैंडल पर वीडियो इस घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, “उप्र के सोनभद्र में, मप्र के सीधी ज़िले से कम शर्मनाक घटना नहीं घटी है, जहां एक दलित युवक से चप्पल तक चटवायी गयी है. ऐसे दोषियों को देखकर बुलडोज़र पंचर क्यों हो जाता है. देखते हैं इस पीड़ित की चरण-वंदना का नाटक कब खेला जाता है. भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं.”

वहीं आप नेता संजय सिंह इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में दलितों को इंसान नहीं माना जाता. एक हैवान चप्पल चटवा रहा है.

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आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं राज्‍यसभा के सदस्‍य संजय सिंह ने भी यह वीडियो ट्विटर पर साझा किया और लिखा, ‘‘यह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है. एक दलित युवक को एक हैवान चप्पल चटवा रहा है. तुम्हारे राज में तो दलितों को इंसान ही नहीं माना जाता तुम समान नागरिक क़ानून की बात कैसे करते हो भाजपाइयों.’’

युवक राजेंद्र ने 8 जुलाई को पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और उसने बताया कि वह अनुसूचित जाति (एससी) से नाता रखता है.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘गत 6 जुलाई को वह अपने मामा के यहां गया हुआ था, जिनके यहां बिजली नहीं आ रही थी. वह समस्या का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी शाहगंज पावर हाउस पर तैनात संविदा कर्मचारी तेजबली सिंह पटेल ने उसे अपशब्द कहने शुरू कर दिए. कर्मी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और युवक से अपने पैर की चप्पल भी चटवाई. आसपास के लोगों ने बाद में बीच बचाव किया.’’

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अमित कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर स्‍वेच्‍छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) तथा 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार रात ट्वीट किया, ‘‘उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने घटना का संज्ञान लिया और डीआइजी (पुलिस उपमहानिरीक्षक) स्तर के अधिकारी को अपराध स्थल का दौरा करने का निर्देश दिया है. एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. डीजीपी ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.’’

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गया था.


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