नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में मौजूदा सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा की तामील को निलंबित करने के बाद सोमवार को निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप का लोकसभा उपचुनाव रोक दिया।
आयोग ने हाल में उपचुनाव कराने की घोषणा की थी और यह 27 फरवरी को होना था। मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी होने वाली थी।
कवारती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता फैजल को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई थी। फैजल ने उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा की तामील पर रोक लगा दी।
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘मामले पर विचार करने और केरल के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में…निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को रोकने और उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने को स्थगित करने का फैसला किया है।’’
फैजल की अयोग्यता को रद्द करने का अनुरोध करते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। पवार ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे राकांपा के सांसद पी पी मोहम्मद फैजल की अयोग्यता को रद्द करने का अनुरोध किया।’’
उच्चतम न्यायालय सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के संबंध में 25 जनवरी के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई।
भाषा आशीष माधव
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