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बुधवार, 7 मई, 2025
होमदेशईडी ने गुजरात वक्फ मामले में 2.37 करोड़ रुपये जब्त किए

ईडी ने गुजरात वक्फ मामले में 2.37 करोड़ रुपये जब्त किए

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नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात वक्फ की कुछ संपत्तियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन जांच के तहत की गई छापेमारी के बाद 30 लाख रुपये नकद जब्त करने के अलावा सात लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और बैंक में जमा दो करोड़ रुपये की लेनदेन पर रोक लगा दी है।

अहमदाबाद में मंगलवार को नौ स्थानों पर छापेमारी की गई।

संघीय जांच एजेंसी के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल में स्थानीय पुलिस प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में सलीम जुम्मा खान पठान, मोहम्मद यासर अब्दुलहामिया शेख, महमूद खान जुम्मा खान पठान, फैज मोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और शहीद अहमद याकूभाई शेख का नाम शामिल है। पुलिस ने कहा कि सलीम जुम्माखान पठान का आपराधिक इतिहास है और उस पर शस्त्र अधिनियम सहित पांच मामले दर्ज हैं।

ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि बैंक में जमा दो करोड़ रुपये और सात लाख रुपये की ‘क्रिप्टोकरेंसी’ के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा, 30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। यह रकम या तो आरोपियों और उनके सहयोगियों के स्वामित्व में थी या उनके नियंत्रण में थी।

भाषा यासिर माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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