पटना, आठ मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पटना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड और उसके अन्य समूह के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध की जा रही जांच मामले में मंगलवार को दूसरा जब्ती आदेश जारी कर आरोपी के नाम सावधि जमा की 46,85,928 रुपये राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।
ईडी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उक्त मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पटना इकाई ने पिछले साल 29 अक्टूबर के एक आदेश के माध्यम से 2.62 करोड़ रुपये की अचल सम्पति, जोकि अनिल कुमार सिंह की कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स के नाम पर थी, को पूर्व में जब्त किया था।
ईडी की पटना इकाई द्वारा उक्त मामले में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कोतवाली और आलमगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
भाषा अनवर शफीक
शफीक
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