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Saturday, 4 May, 2024
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ED ने मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के दिल्ली से जुड़े परिसरों पर छापे मारे

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रजिस्ट्रार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 83 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के दिल्ली से जुड़े परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे.

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि दक्षिण दिल्ली के अधचीनी, वसंत कुंज और महरौली में स्थित कम से कम तीन परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं.

माना जा रहा है कि ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से फरवरी में सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई)के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है. यह संस्थान मंदर चलाते हैं और वह इसके निदेशक भी हैं.

मंदर ने कई पुस्तक लिखी हैं और सामाजिक कार्यों के अलावा वह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषयों पर समाचार पत्रों में संपादकीय भी लिखते हैं.

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रजिस्ट्रार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 83 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. ये मामले सीएसई द्वारा दक्षिण दिल्ली में स्थापित उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम से जुड़े हैं.


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