नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से जुड़े धन-शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान के मुताबिक, बैंक में जमा राशि, प्लॉट, फ्लैट और मकानों की कुर्की के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने इस मामले में पिछले महीने एक आईएएस अधिकारी, कश्मीर प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ ही शस्त्र डीलरों के खिलाफ छापेमारी की थी। तब ईडी ने कहा था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिससे हथियार डीलरों और नौकरशाहों के बीच लेन-देन की जानकारी मिली है।
बयान में कहा गया, ”कई हथियार डीलरों और जम्मू-कश्मीर के दलालों की मिलीभगत से जम्मू-कश्मीर के सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मानदंडों, प्रक्रिया और नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया और उससे संपत्ति अर्जित की।”
ईडी ने आरोप लगाया कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने और रक्षा कर्मियों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सरकारी अधिकारियों ने शस्त्र डीलरों और दलालों से ”कमीशन” के तौर पर राशि सीधे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में प्राप्त की।
भाषा
शफीक पवनेश
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