नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेशकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के परिचालन दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में इन बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा है कि नए दिशानिर्देश नौ मई से लागू होंगे।
सेबी के परिपत्र के अनुसार, एफपीआई के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित ढांचे को संशोधित किया गया है। एफपीआई के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीडीपी) पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिस पर सेबी की तरफ से जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा।
सेबी ने कहा कि किसी एफपीआई के नाम में बदलाव होने की स्थिति में डीडीपी ऐसा अनुरोध मिलने के बाद प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करेगा।
इसके पहले जनवरी में सेबी ने एफपीआई पंजीकरण संख्या के सृजन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने मार्च में कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सीएएफ) में संशोधन किया। उसी को लागू करने के लिए सेबी ने परिचालन दिशानिर्देशों में यह संशोधन किया है।
भाषा प्रेम मानसी
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